बेमेतरा। जिले में दुकान से घर लौट रही नाबालिग लड़की को घर में खींचकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी यहीं नहीं रुका नाबालिग को ज...
बेमेतरा। जिले में दुकान से घर लौट रही नाबालिग लड़की को घर में खींचकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी यहीं नहीं रुका नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर बार-बार उसका शोषण करता रहा जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो उसे गर्भपात की दवाई खिला दी। जब नाबालिग की तीबयत बिगड़ी तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद परिजनों ने तुरंत नांदघाट थाने में अपनी बेटी के साथ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी गुलशन उर्फ पकला पिता बाजीराम देशलहरे के खिलाफ 363 (3), 328, 313, 506 भारतीय दंड संहिता 1860 एवं धारा 4, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोष साबित होने पर अभियुक्त को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई गई। 2600 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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