कलकत्ता/रायपुर। उच्च न्यायालय की एक बैंच ने मंगलवार को एक सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई को पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायत...
कलकत्ता/रायपुर। उच्च न्यायालय की एक बैंच ने मंगलवार को एक सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई को पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप डी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के तहत ऐसे स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया में आरोपों की जांच का जिम्मा आज सुबह तक लेने और 15 मार्च तक प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
इसके तुरंत बाद, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि मामले को अगले सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
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