बीजापुर, 28 जुलाई 2023 राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 ...
बीजापुर, 28 जुलाई 2023
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दु के कण्डिका (16.1) के अनुसार मोहर्रम के अवसर पर 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उपरोक्तानुसार उक्त दिवस पर जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें और एफएल-7 सैनिक कैंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन तथा परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।
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