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संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जानकारी

एमसीबी। शासकीय विभागों द्वारा सेवा प्राप्ति एवं सामग्री खरीदी पर विक्रेताओं एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को किये जाने वाल...

एमसीबी। शासकीय विभागों द्वारा सेवा प्राप्ति एवं सामग्री खरीदी पर विक्रेताओं एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतानों पर जीएसटी के स्त्रोत पर टीडीएस कटौती करने के संबंध वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे। आज संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे, संयुक्त संचालक लाजुस मिंज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के डीडीओ को इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दिए साथ ही वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए।

बता दें वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सीजीएसटी 1 प्रतिशत एस जीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आईजीएसटी ) की दर से स्रोत पर कटौती जीएसटी - टीडीएस किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डिटेक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है।

विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन- उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (कॉन्ट्रैक्ट) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी - टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है। वित्त निर्देश 12/2024 के तहत समस्त कोषालयों/निर्माण विभागों/वन विभागों के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान सक्रिय/वैध हो।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद जिला कोषालय अधिकारी सी.एस. सर्राफ ने जिले के अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जीएसटी की विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर, एसडीएम लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण भगत, सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पेंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।

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