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तेज आवाज में डीजे बजाने पर लगेगा जुर्माना, दूसरी बार में किया जाएगा राजसात

रायपुर। डीजे के साउंड को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। सभी डीजे संचालकों से कहा गया है कि आवासीय इलाकों में निर्धारित 55 डेसिबल से...


रायपुर। डीजे के साउंड को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। सभी डीजे संचालकों से कहा गया है कि आवासीय इलाकों में निर्धारित 55 डेसिबल से तेज साउंड बजाने पर पहली बार तो जुर्माना किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर पूरे साउंड सिस्टम को राजसात कर लिया जाएगा।

कलेक्टोरेट के कॉल सेंटर और शहर के थानों में लगातार इस बात की शिकायत पहुंच रही है कि देर रात डीजे का साउंड बढ़ता ही जा रहा है। त्योहारी सीजन में कुछ डीजे वाले मनमानी करते हैं। इसलिए एडीएम देवेंद्र पटेल और एडिशनल एसपी लखन पटले ने पहले ही सभी डीजे संचालकों को चेतावनी दे दी है।

बुधवार को डीजे संचालकों की बैठक में कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे का उपयोग न किया जाए। बड़ी गाड़ी में अतिरिक्त साउंड की व्यवस्था की गई तो कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने संचालकों से कहा कि नियमों का पालन करना होगा।

झांकी या छोटे-बड़े जुलूस में भी ज्यादा साउंड में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई समिति, संस्था या आम लोग इस तरह की डिमांड करते हैं तो उन्हें तुरंत मना कर दिया जाए। पुलिस ने बुधवार की रात मरीन ड्राइव तेलीबांधा के पास तीन डीजे जब्त किया है। इसके संचालक बिना अनुमति के डीजे बजा रहे थे।


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