धमतरी।धमतरी शहर के मिशन ग्राउंड में दीपावली पर्व के लिए पटाखा दुकान लगने शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार यहां पर 120 अस्थाई लाइसेंसी दुकान ...
धमतरी।धमतरी शहर के मिशन ग्राउंड में दीपावली पर्व के लिए पटाखा दुकान लगने शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार यहां पर 120 अस्थाई लाइसेंसी दुकान लग रही हैं। पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन में कागजों में भारी भरकम निर्देश जारी कर दिए लेकिन वास्तविक धरातल पर जारी किए गए निर्देश नदारद हैं, जिससे खतरे का अंदेशा बना हुआ है।
दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखा व्यवसायियों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मिशन ग्राउंड में अस्थाई पटाखा दुकानें लगती हैं। पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करने के साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े उपाय अपनाने के निर्देश हैं, लेकिन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। पटाखा दुकान लगाने के पूर्व प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया था, साथ ही पटाखा दुकानों के लिए टीन के शेड लगाने के निर्देश जारी किए थे, ताकि आगजनी की घटना में कुछ हद तक राहत मिल सके, लेकिन यहां पर कपड़े व वाटर प्रूफ शेड से दुकानों को कवर किया गया है। इसी तरह दुकानों के बीच भी पर्याप्त दूरी का अभाव है। जानकारी के अनुसार पटाखा व्यवसाय के लिए यहां 120 दुकानें आवंटित की गई है।
31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार है। इसके मद्देनजर जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी शोभा ठाकुर ने जिले में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पटाखा दुकानों हेतु मानकों के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पालन नहीं करने पर संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जारी एडवायजरी के अनुसार पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो
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