रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आ...
रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के.चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज रायगढ़़ शहरी क्षेत्र में बोईरदादर रोड़ (शालिनी स्कूल) एवं चक्रधर नगर (डिग्री कॉलेज) क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेलाओं में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के श्री अमित राठौर ड्रग इंस्पेक्टर तथा पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 5 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड (आईईसी) के संबंध में जानकारी दी गई।
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