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इलेक्शन रूल और ईव्हीएम डेमो संबंधी मीडिया वर्कशाप का आयोजन सम्पन्न

गरियाबंद। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मीडियाकर...


गरियाबंद। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मीडियाकर्मियों एवं आम नागरिकों को जिला स्तरीय इलेक्शन रूल और ईव्हीएम डेमो समस्या संबंधी मीडिया वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि नगर पालिका व नगर पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस बार पार्षद एवं अध्यक्ष पद का निर्वाचन एक साथ किया जायेगा। विगत वर्ष निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। कार्यशाला में मीडियाकर्मियों ने ईवीएम, वीवीपैट के बारे में प्रश्न पूछकर एवं ईवीएम का प्रयोग करके विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम, मास्टर टेनर सी.एल. तारक, गौतम कुमार कुर्रे सहित मीडिया प्रतिनिधिगण मौजूद थे। 

कार्यशाला में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव 2024-25 में नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मशीने एम-3 मॉडल की हैं। यह वही मॉडल है जो भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में उपयोग कर रहा है। इस एक ही मशीन से एक पद पर अनेक प्रत्याशियों के लिए और अनेक पदों के लिए (जैसे महापौर, अध्यक्ष और पार्षद) के लिए एक साथ उपयोग में लायी जा सकती हैं। प्रत्येक बीयू में 16 बटन होगा, लेकिन अंतिम बटन (क्रमांक 16) इण्ड बटन होगा और इसका उपयोग मतदान के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही नोटा का प्रयोग किया जा सकता है। 

मास्टर ट्रेनर ने पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताय कि नगरीय निकायों में प्रत्येक मतदाता दो पदों के लिए मतदान करेगा। एक अध्यक्ष पद के लिए और दूसरा पार्षद पद के लिए। मतदान दल की ओर से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कन्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा मतदाता के सत्यता की पुष्टि हो जाने, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि और हस्ताक्षर आदि हो जाने के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू पर बैलेट बटन दबा कर मत जारी करेगा। इसके साथ ही सीयू पर हरा बल्ब और बीयू पर लाल बल्ब जल जायेगा। मतदाता द्वारा दो मत डालते ही सीयू और बीयू के बल्ब एक बीप की आवाज के साथ बंद हो जायेगा। इस तरह मतदाता का मत अंकित हो जायेगा उसके बाद अगले मतदाता के लिए मत जारी किया जा सकेगा।

मतदाता के लिए यह बंधनकारी नहीं है कि वह किस क्रम में मतदान करे। वह दो पदों में से किसी भी पद के लिए मतदान कर सकता है और यह भी बाध्यकारी नहीं है कि वह दोनों पदों के लिए मतदान करे। यदि कोई केवल एक पद के लिए मतदान करना चाहे तो वे ऐसा भी कर सकता है। ऐसे में केवल एक मत अंकित होने पर मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए, मतदाता केवल एक मत अंकित करने की स्थिति में मशीन के सबसे नीचे या आखिरी बीयू के सबसे नीचे इण्ड बटन दबायेगा। इस प्रकार मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी हो सकेगा। 

यदि मतदाता केवल एक पद के लिए मतदान करे और इण्ड बटन न दबा पाये तब मतदान अधिकारी सीयू का पावर बटन बंद करके दुबारा चालू करेगा और मतदान प्रक्रिया जारी रखेगा। यदि मतदाता किसी भी पद के लिए मतदान न करे तब भी वह इण्ड बटन दबा कर जा सकता है। यदि मतदाता ने किसी के लिए भी मतांकन नहीं किया है और इण्ड बटन भी नहीं दबाया है तब दो विकल्प हो सकते हैं। दो पदों के लिए एक साथ मतदान होने के कारण बीयू में दो पदों के लिए मतपत्र लेबल लगे होंगे। नगरपालिका/ नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र का रंग सफ़ेद होगा। पार्षद पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा और इन पर निर्वाचन क्षेत्र (अर्थात वार्ड) का नाम लिखा होगा।

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