Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग

latest
//

आरडीए की सरचार्ज राशि में छूट 31 मार्च तक

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के आवंटिति अब सरचार्ज राशि में छूट का लाभ लेने लगे हैं। यही नहीं आवंटिती अपनी किस्तों की संपूर्ण र...


रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के आवंटिति अब सरचार्ज राशि में छूट का लाभ लेने लगे हैं। यही नहीं आवंटिती अपनी किस्तों की संपूर्ण राशि भी एक साथ जमा करने लगे हैं। इससे न सिर्फ वे लाभान्वित हो रहे है वरन अपनी बचत भी कर हहे हैं। प्राधिकरण संचालक मंडल के पूर्व निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2025 तक पुरानी आवासीय योजनाओं में एकमुश्त बकाया का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत और पुरानी योजनाओं के व्यावसायिक योजनाओं के सरचार्ज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में किस्तों के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत तथा कौशल्या माता विहार व इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के प्रधानमंत्री आवास योजना के जल राशि के सरचार्ज पर शतप्रतिशत छूट दी जा रही है।


आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  कुन्दन कुमार ने बकाया के सरचार्ज राशि में छूट का लाभ देने के लिए विशेष वसूली कैंपों का आयोजन किया है। सोमवार को ट्रांसपोर्टनगर, मगंलवार को हीरापुर में कैम्प का आयोजन कर बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज राशि की छूट दी गई। बुधवार – गुरुवार को बोरियाखुर्द, शुक्रवार को रायपुरा और शनिवार को सरोना योजना में विशेष वसूली कैम्प प्रातः10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

प्राधिकरण प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आवंटिति वसूली कैम्प के अतिरिक्त रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भी आकर राशि का भुगतान कर सकते हैं। बकाया राशि में 31 मार्च 2025 के बाद सरचार्ज राशि में छूट नहीं दी जाएगी। 01 अप्रैल 2025 से ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिसका निर्माण कार्य हुए 3 माह पूर्ण हो चुका होगा उन सभी प्रोजेक्ट्स में बकाया राशि पर सरचार्ज 18 प्रतिशत की दर  से लिया जाएगा।

No comments

दुनिया

//