पुलिस निरीक्षण में खुलासा: तय समय के बाद चलते मिले बार, लाइसेंस निलंबित

रायपुर। जिले में देर रात तक बार संचालन और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। कलेक्टर (आबकारी) द्वारा तीन बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(ख) के तहत की गई है। जिन बारों पर कार्रवाई हुई है, उनमें A&J Ventures (Raasta), ग्रैंड इंपीरिया (ग्रैंड अर्श यूनिट) और स्काई डांस एंटरटेनमेंट (क्लब मिथ्या) शामिल हैं।
मामले के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा 24 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ये प्रतिष्ठान निर्धारित समय रात 12 बजे के बाद संचालित पाए गए। इसके अतिरिक्त, आबकारी विभाग की जांच में भी कई अनियमितताएं सामने आईं और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज किए गए।
कलेक्टर (आबकारी) ने आदेश में संबंधित अधिकारियों को इन बारों को 3 दिनों के लिए सीलबंद करने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।